उत्तराखंड : देहरादून में दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सार्वजनिक रास्तों, सड़कों और आंतरिक मार्गों पर पटाखा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पटाखा बिक्री के लाइसेंस केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही निर्गत किए जाएंगे, जिस पर व्यापारिक संगठनों ने भी सहमति दी। प्रशासन ने पटाखा दुकान हेतु आवेदन शुल्क ₹850 निर्धारित किया है और आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तय की गई है। पटाखा बिक्री केवल 17 से 21 अक्टूबर तक ही अनुमन्य होगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में पल्टन बाजार, घंटाघर, धामावाला, मोतीबाजार, रामलीला बाजार, आनंद चैक, करनपुर और अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

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