उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून परिवहन विभाग द्वारा टाटा मैजिक को बस की श्रेणी का परमिट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव परिवहन से विभाग द्वारा जारी टाटा मैजिक के परमिट निरस्त करने के साथ ही राज्य सरकार से 25 सितंबर कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 सितंबर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि देहरादून निवासी विजय कुमार डंडरियाल ने उच्च न्यायालय में परिवहन विभाग द्वारा द्वारा 9 सीटर टाटा मैजिक को बसों की श्रेणी में रखकर जारी किए गए परमिट को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून आरटीओ से टाटा मैजिक वाहन को बस की श्रेणी में रखकर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परमिट जारी किए गए है जबकि इनमें न तो कंडक्टर के बैठने की कोई व्यवस्था है और न ही यात्रियों की सुरक्षा के कोई इंतजाम याचिका में कोर्ट से टाटा मैजिक वाहनों के परमिट पर रोक लगाने की प्रार्थना की है।

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